PPF-सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के लिए जारी किए गए हैं | स्मॉल-सेविंग्स स्कीम्स को लेकर 1-अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम:
बित्त मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस के जरिए खुलने वाली नेशनल स्मॉल
सेविंग्स (NSS) स्कीम्स को लेकर नए नियम जारी किए हैं। यह नियम इन स्कीम्स के तहत
अनियमित रूप से खोले गए खातों को नियमित यानि रेगुलर करने के लिए हैं।
नेशनल स्मॉल
सेविंग्स स्कीम्स के नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। सर्कुलर के मुताबिक, NSS की स्कीम्स के तहत अलग-अलग कैटेगरी की
पहचान की गई है और उनके लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
पब्लिक
प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट्स
- नाबालिग के
नाम से खोले गए अकाउंट्स: नाबालिग के
18 साल
का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट से ब्याज मिलेगा। उसके बाद, PPF के
लिए लागू ब्याज दर लागू होगी। मैच्योरिटी की कैलकुलेशन नाबालिग के 18वें
जन्मदिन से की जाएगी।
- एक से
ज्यादा PPF अकाउंट्स: अगर
जमा राशि वार्षिक सीमा के भीतर है, तो
प्राइमरी खाते पर स्कीम के लिए प्रभावी दर लागू होगी। किसी भी सेकंडरी खाते
के बैलेंस को प्राइमरी खाते में मिला दिया जाएगा। अतिरिक्त राशि 0% ब्याज
के साथ वापस की जाएगी। दो से अधिक अतिरिक्त खातों पर उनकी ओपनिंग की तारीख से
0% ब्याज
मिलेगा।
- NRI के
PPF अकाउंट्स का विस्तार
- ऐसे एक्टिव
NRI जिनके
PPF अकाउंट्स
हैं, जिनके लिए रेजिडेंसी डिटेल्स की आवश्यकता
नहीं है। उन्हें 30 सितंबर 2024 तक POSA ब्याज
मिलेगा। इस तारीख के बाद, ब्याज 0% होगा।
सुकन्या समृद्धि
अकाउंट्स
- दादा-दादी
(कानूनी अभिभावक नहीं) द्वारा खोले गए अकाउंट्स के मामले में कानूनी अभिभावक
या बायोलॉजिकल माता-पिता को गार्जियनशिप ट्रांसफर करनी होगी। यदि स्कीम के
दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए दो से अधिक खाते खोले गए हैं, तो
अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे।
- नाबालिग के
नाम से खोले गए अकाउंट्स: इरेगुलर अकाउंट्स को मौजूदा POSA रेट
पर साधारण ब्याज के साथ रेगुलर किया जा सकता है।
पोस्ट ऑफिसों को
जरूरी निर्देश
- वेरिफिकेशन: सभी
पोस्ट ऑफिसों को निर्देश है कि उन्हें खाताधारकों या अभिभावकों से उनकी PAN और
आधार डिटेल्स इकट्ठी करनी होंगी, अगर ये
पहले से उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसा किया जाएगा।
- साथ ही
रेगुलराइजेशन रिक्वेस्ट जमा करने से पहले सिस्टम को अपडेट करना होगा। पोस्ट
ऑफिसों को खाताधारकों को इन बदलावों के बारे में सूचित करना होगा और नियमों
का पालन कैसे किया जाए, इसे लेकर
गाइड करना होगा।
NSS-87 अकाउंट्स
- 2 अप्रैल 1990 से पहले खोले गए अकाउंट्स: पहले खाते पर मौजूदा स्कीम रेट लागू होगी। दूसरे खाते में बैलेंस पर मौजूदा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) रेट प्लस 2% ब्याज मिलेगा। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर 0% ब्याज मिलेगा।
- 2 अप्रैल 1990 के बाद खोले गए अकाउंट्स: पहले खाते पर मौजूदा स्कीम रेट लागू होगी। दूसरे खाते पर मौजूदा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट लागू होगी। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर 0% ब्याज मिलेगा।
- 2 से ज्यादा अकाउंट्स: तीसरे और अतिरिक्त खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया जाएगा।
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