Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2024 | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है ? जाने सब कुछ
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना -
योजना अन्तर्गत - 1. मध्यप्रदेश के निवासी 18 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं को वित्तीय सहायता /भत्ता ,शिक्षा ,पुनर्वास ,प्रशिक्षण ,अन्य लाभ प्रदाय करना है |
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ कैसे लें? - योजना का लाभ लेने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग या अपनी पास की आगनबाडी कार्यकर्त्ता से भी संपर्क कर सकते है |
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पात्रता क्या है? -- योजना अन्तर्गत आफ्टर केयर हेतु पात्रता - 1 आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे। 2 अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी। 3 बच्चे को दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाये गये बालक हेतु दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी । योजना अन्तर्गत स्पांसरशिप हेतु पात्रता - 1. मध्यप्रदेश के निवासी 18 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं पात्र है.
मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना कितने जिले में संचालित है?
यह योजना मध्य प्रदेश के सभी जिलो में संचालित है |
विभाग---- योजना का लाभ लेने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन करना होगा |
योजना का उद्येश्य - बाल देखरेख संस्थाओं को छोडने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग (आफ्टर केयर) देकर समाज में पुर्नस्थापित करना; एवं 18 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पांसर शिप) उपलब्ध कराना ।
लाभार्थी वर्ग -
लाभार्थी का प्रकार - अनाथ बालक बालिका
आवेदन प्रक्रिया - निम्न पात्रता की शर्तों के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जायेगा :- आफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता - 1 आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे। 2 अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी। 3 दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी । स्पाॅन्सरशिप अंतर्गत पात्रता - मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
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