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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ||

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  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना: आर्थिक संबल और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक परिचय भारत में बेटियों को परिवार और समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, लेकिन फिर भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बनी रहती हैं, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों में। इन परिवारों की बेटियों को उनकी उचित शिक्षा और पोषण मिल सके, इसके लिए सरकारें समय-समय पर अनेक योजनाएँ चलाती रहती हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों के अभिभावकों को बेटियों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और जिनके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन परिवारों के माता-पिता को मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिनके घर में 18 वर्ष से कम उम्र की बेटियां हैं। इस आर्थिक सहायता के माध्यम से उन अभिभावकों को सहायता प्रदान की ज...

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2024 | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है ? जाने सब कुछ

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  मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना - योजना अन्तर्गत  - 1. मध्यप्रदेश के निवासी 18 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्‍चों , जो अपने सम्‍बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं को   वित्तीय सहायता /भत्ता , शिक्षा , पुनर्वास , प्रशिक्षण , अन्य लाभ प्रदाय करना है | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ कैसे लें? -  योजना का लाभ लेने के लिए  जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग या अपनी पास की आगनबाडी कार्यकर्त्ता से भी संपर्क कर सकते है | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पात्रता क्या है? --   योजना अन्तर्गत आफ्टर केयर हेतु पात्रता - 1 आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे। 2 अनाथ , परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी। 3 बच्चे को दत्तक ग्रहण , फाॅस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो , किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाये गये बालक हेतु ...

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है ? किनको होगी पात्रता ? जाने सब कुछ

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  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना:- मध्यप्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा की नजर से प्रमुख योजना है | इस योजना में हितग्राही को 600/ मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है | योजना ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्यायें हैं और कन्याओं के विवाह उपरान्त उन दम्पत्तियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। योजना कब से प्रारंभ की गयी -  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना  01/04 /2013 से प्रारम्भ की गयी है  | लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया :- 1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। 2. दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो । 3. दम्पत्ति की मात्र संतान के रूप में सिर्फ पुत्री हो 4. दम्पत्ति आयकरदाता न हो। लाभार्थी का प्रकार -     सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति     आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें -  आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहि...